प्लू क्यूरड वर्जीनिया तम्बाकू ग्रोयर के रूप रजिस्ट्रेशन
(तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 33, 33-क और 33-ख)
तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के धारा 10 (1) के अनुसार कोई व्यक्ति बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना एफसीवी तम्बाकू पैदा नहीं करेगा।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया:
- रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदित नये ग्रोयरों को पंजीकरण समिति (कर्नाटका- अप्रैल/मई, आन्ध्र प्रदेश-अगस्त/ सितम्बर) द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार वर्जीनिया तम्बाकू ग्रोयर के रूप में रजिस्ट्रेशन, जो देय शुल्क के साथ फार्म-1 में अपने आवेदन पत्र को नस्तित करना होगा।
- पिछले वर्ष के दौरान पंजीकृत ग्रोयर आवेदकों को रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष रजिस्ट्रेशन के लिए घोषित समय अवधि के अनुसार सांविधिक फार्म-। के स्थान में संशोधित फार्मेट (सिंगल शीट) में अपने आवेदन को नस्तित करना होगा।
- नवीकरण के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के साथ मूल तम्बाकू ग्रोयर पॉस बुक को संलग्न करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए ग्रोयरों से प्राप्त आवेदनों को ग्रोयरों व अन्यों की रजिस्ट्रेशन समिति द्वारा रखे गये मानकों के अनुसार प्रोसेस किये जायेंगे।
वर्जीनिया तम्बाकू ग्रोयरों के रूप में रजिस्ट्रेशन – तम्बाकू बोर्ड नियम के नियम 33
धारा 10 (1) के अनुसार कोई व्यक्ति बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना एफसीवी तम्बाकू पैदा नहीं करेगा।
- वर्जीनिया तम्बाकू उगाने का आश्य रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की नवीकरण के लिए, बोड के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को जो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए किसी वर्ष में किसी राज्य में वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए संक्रियाऍं प्रारम्भ करने के पॉंच मास पूर्व, किन्तु निम्नलिखित के पश्चात् नहीं, आवेदन करेगा–
- कर्नाटका, ओडिसा और तमिलनाडू के राज्यों में वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालों की दशा में 31 जनवरी,
- आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के राज्यों में वर्जीनिया तम्बाकू के उगाने वालों की दशा में 31 मई।
- पिछले वर्ष के दौरान पंजीकृत ग्रोयर आवेदकों को पंजीकरण समिति द्वारा रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए निर्धारित समय अवधि (अनुलग्नक- V) के अनुसार सांविधिक फार्म-। के स्थान में संशोधित फार्मेट (सिंगल शीट) में अपने आवेदन को नस्तित करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदित नये ग्रोयरों को वर्जीनिया तम्बाकू ग्रोयरों के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो साधारण प्रक्रिया के अनुसार फार्म-1 में आवेदनों को नस्तित करना होगा।
- नवीकरण के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को निश्चय ही मूल तम्बाकू ग्रोयर पास बुक को संलग्न करना होगा। पास बुक के बिना रजिस्ट्रेशन नवीकरण नहीं किया जायेगा।
- तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1988 के नियम 33(4) (वर्जीनिया तम्बाकू ग्रोयर के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए) के अनुसार देय रजिस्ट्रेशन शुल्क विवरण प्रति 0.4 हे. (एक एकड) और क्षेत्र में वृद्धि के अनुरूप शुल्क में बढोत्तरी होगा।
- शुल्क को अदा करने के बाद, सभी योग्य आवेदको को वर्तमान फसल मौसम के लिए तम्बाकू ग्रोयर पॉस बुक (टीजीपीबी) में रजिस्ट्रेशन विवरण याने., प्राधिकृत क्षेत्र, कोटा प्रति बखार आदि., को विवरण पृष्ठांकन करते हुए वर्जीनिया तम्बाकू के ग्रोयर के रूप में उसी समय रजिस्ट्रेशन नवीकरण/रजिस्ट्रेशन की अनुमति दिया जायेगा।