निर्धारित उत्पादन नीति पर आधारित है, उत्पादकों और दूसरों के नियम के अनुसार वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादकों, नर्सरी कार्य से जुडे के पंजीकरण के पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए मापदंड नीचे रखना होगा के लिए पंजीकरण समिति 33 (2) और 33-डी (1) के तंबाकू बोर्ड के नियमों 1976 समिति ने भी नियम के अनुसार लाइसेंस या बर्न्स् के निर्माण और बर्न्स् के संचालन के लिए लाइसेंस के नवीकरण के अनुदान के लिए मापदंड नीचे देता 34-एम (1) और 34-ओ (1) तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 की। पंजीकरण समिति क्षेत्र निर्धारित लक्ष्यों वार क्षेत्र पर ध्यान में लाइसेंस प्राप्त बर्न्स् और तम्बाकू आधारित के उत्पादकता के स्तर की संख्या ले अधिकृत होने के लिए खलिहान और कोटा प्रति पंजीकृत होने के लिए पर फैसला किया। तदनुसार पंजीकृत उत्पादकों ने अपने खलिहान (एस) और उसकी / उसके लाइसेंस प्राप्त खलिहान (एस) के लिए खेती की जा करने के लिए क्षेत्र की हेक्टेयर की संख्या के लिए निश्चित किलोग्राम के मामले में एक उत्पादन कोटा आवंटित कर रहे हैं और उसी के साथ पालन करने के लिए बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।
वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयरों के रजिस्ट्रेशन / रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए मानक (नियम 33-ग, घ):
- वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर के रूप में रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्राप्त करने के इच्छुक किसानों को फार्म-3 में आवेदन नस्तित करना ओगा और इसके तहत आवश्यक जानकारी को प्रस्तुत करना होगा और इस आवेदनों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रजिस्ट्रेशन/ रजिस्ट्रेशन नवीकरण की अनुदान के लिए विचार किया जायेगा।
क) यह क्षेत्र/ प्लाट, जहॉं वाणिज्यिक नर्सरी को उत्थित करने के लिए प्रस्तावित है, में मिट्टी जनित रोगों से मुक्त रहना होगा और इस तरह के रोगों के लिये जाना जाता है, के क्षेत्रों से दूर रहना होगा।
ख) आवेदन को तम्बाकू नर्सरी सिंचाने के लिए उपयुक्त पानी की सुविधा से सुसंपन्न और सिंचाई के लिए उपयोगित पानी में क्लोरैड 40 पीपीएम से अधिक नहीं रहना होगा।
ग) नर्सरी ग्रोयरों को केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था (केतंअसं) या आईटीसी- आईएलटीडी अनुसंधान डीविजन द्वारा आपूर्तित “प्राधिकृत बीज” को ही उपयोग करना होगा।
घ) रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में प्रति 0.10 हे. या उस भाग के लिए रू.50/- राशि वसूल करना होगा।
ङ) नर्सरी ग्रोयर को, अनधिकृत बिक्री/ खरीदी/ अपाधिकृत खेती/ बखारों को निर्माण आदि., जैसे क्रियाकलाप, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम व विनियम का उल्लंघन होता है, में शामिल नहीं रहना होगा।
- व्यक्तिगत वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर को 2.00 हे. की अधिकतम सीमा तक रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जायेगा।
- रजिस्ट्रेशन नवीकरण के संबंध में, नर्सरी ग्रोयर को पूर्व मौसम केलिए फार्म-7 व 8 में रिटर्नों को निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत करना होगा। यदि पिछले वर्ष आवेदक द्वारा इसकी (रिटर्नों) प्रस्तुतीकरण नहीं करने पर ऐसा वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर को रू.500/- जुर्माना लगाया जा सकता है। लंबित रिटर्नों की प्रस्तुतीकरण के लिए रू.250/- जुर्माना लगाया जा सकता है।
- वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर के रूप में रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए आवेदकों को भी वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयरों के रूप में पौधे और रजिस्ट्रेशन नवीकरण जारी करने से पहले सत्यापन और संवीक्षा के लिए मॉंग करने पर नीलाम अधीक्षक को फार्म सं. 5 & 6 (निय-33 ई 1) में रजिस्टरों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर को नर्सरी प्लाट के सूचना बोर्ड में उगाये जाने वाले किस्म, टीबीएनआर सं. आदि., को उल्लेख करते हुए लगाना होगा और स्वच्छ, स्वास्थ्य, रोग और निमटोड से मुक्त और दृढ बीजों को पंजीकृत ग्रोयरों को ही आपूर्ति करना होगा और वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयरों को लागू शर्तों और निदेशों को अनुसरण करना होगा।
- सभी वाणिज्यिक नर्सरी ग्रोयर/ पंजीकृत ग्रोयरों, जो नर्सरी रैज करते है, को विलंब और भिन्न भिन्न प्लानटेशन से बचने के लिए दि. 30 नवंबर, 2020 को या इससे पहले सीडलिंगों की आपूर्ति समापन और सभी बीज बेडों को ध्वस्थ करने के लिए सूचित किया जाता है।