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Home FCV Growers Penalties for Violation
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उत्‍पादन विनियम : तम्‍बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम व विनियमों के उल्‍लंघन के लिए शुल्‍क :

 

  • धारा 10(1) या 10 क(1), 11 (ख) (ii) या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत उल्‍लघन के लिए:

अधिनियम के धारा 25 के अंतर्गत दो साल तक की कारावास या जुर्माना से, जो पॉंच हजार रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों।

  • अतिरिक्‍त / अप्राधिकृत उत्‍पादित तम्‍बाकू की बिक्री पर पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक उत्‍पादित अतिरिक्‍त तम्‍बाकू और रजिस्‍ट्रेशन किये बिना (अप्राधिकृत ग्रोयर) उत्‍पादित अप्राधिकृत तम्‍बाकू को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारितानुसार प्रभार (शुल्‍क) लगाये जायेंगे।  

 

  • 2017-18 आं.प्र. फसल मौसम : 

 

  • 2017-18 फसल मौसम के दौरान प्राधिकृत कोटा से दस प्रतिशत सीमा तक उनका/ उनके द्वारा उत्‍पादित अतिरिक्‍त प्‍लू क्‍यूरड वर्जीनिया तम्‍बाकू के लिए प्रत्‍येक पंजीकृत ग्रोयर द्वारा प्रति कि.गा. के लिए दो रूपये की राशि और बिक्री की प्रोसीडों से साढे सात प्रतिशत (ग्रोयर को देय प्रोसीडों के एक प्रतिशत साधारण सेवा प्रभार मिलाकर) को तम्‍बाकू निधि को योगदान देना होगा।
  • 2017-18 फसल मौसम के दौरान प्राधिकृत कोटा से दस प्रतिशत सीमा से अधिकाधिक उनका/ उनके द्वारा उत्‍पादित अतिरिक्‍त प्‍लू क्‍यूरड वर्जीनिया तम्‍बाकू के लिए प्रत्‍येक पंजीकृत ग्रोयर द्वारा प्रति कि.गा. के लिए दो रूपये की राशि और बिक्री की प्रोसीडों से पन्‍द्रह प्रतिशत (ग्रोयरों को देय प्रोसीडों के एक प्रतिशत साधारण सेवा प्रभार मिलाकर) और उनका/ उनके द्वारा उत्‍पादित प्‍लू क्‍यूरड वर्जीनिया तम्‍बाकू के लिए प्रत्‍येक अपंजीकृत ग्रोयर से भी तम्‍बाकू निधि को योगदान देना होगा।

 2018-19 कर्नाटका फसल मौसम:

 

  • 2018-19 फसल मौसम के दौरान प्राधिकृत कोटा से दस प्रतिशत सीमा तक उनका/ उनके द्वारा उत्‍पादित अतिरिक्‍त प्‍लू क्‍यूरड वर्जीनिया तम्‍बाकू के लिए प्रत्‍येक पंजीकृत ग्रोयर द्वारा प्रति कि.गा. के लिए दो रूपये की राशि और बिक्री की प्रोसीडों से साढे सात प्रतिशत (ग्रोयरों को देय प्रोसीडों के एक प्रतिशत साधारण सेवा प्रभार मिलाकर) को तम्‍बाकू निधि को योगदान देना होगा।
  • 2018-19 फसल मौसम के दौरान प्राधिकृत कोटा से दस प्रतिशत सीमा से अधिकाधिक उनका/ उनके द्वारा उत्‍पादित अतिरिक्‍त प्‍लू क्‍यूरड वर्जीनिया तम्‍बाकू के लिए प्रत्‍येक पंजीकृत ग्रोयर द्वारा प्रति कि.गा. के लिए दो रूपये की राशि और बिक्री की प्रोसीडों से पन्‍द्रह प्रतिशत (ग्रोयर को देय प्रोसीडों के एक प्रतिशत साधारण सेवा प्रभार मिलाकर) और उनका/ उनके द्वारा उत्‍पादित प्‍लू क्‍यूरड वर्जीनिया तम्‍बाकू के लिए प्रत्‍येक अपंजीकृत ग्रोयर से भी तम्‍बाकू निधि को योगदान देना होगा।

  

सांविधिक रिटर्नों की अप्रस्‍तुतीकण या गलत सूचना की प्रस्‍तुतीकरण के लिए-रू.500/- तक जुर्माना होगा।

 

 
   
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