Welcome To Tobacco Board, Guntur
 

  • Twitter

  • हमारे बारे में

  • हमसे संपर्क करें

  • English
  • होम
  • हमारे बारे में
    • बोर्ड की गतिविधियॉं
    • बोर्ड अधिनियम
      • बोर्ड अधिनियम
      • फार्म
    • बोर्ड के सदस्‍य
    • संगठन चार्ट
    • प्रशासनिक कार्यालय
    • कर्मचारी कार्नर
      • स्‍थानांतरण व तैनातियॉं
      • नियुक्ति आदेश
      • पदोन्‍नतियॉं
      • उपयोगी फार्म
      • परिपत्र व अधिसूचनाऍं
    • अन्‍य
      • समाचार व घटनाऍं
      • फोटो गॉलरी
      • प्रकाशन
      • आरटीए अधिनियम
      • निविदाऍं
  • तम्‍बाकू प्रकार
    • एफ सी वी तम्‍बाकू
      • एफ सी वी (मैसूर)
      • एफ सी वी (दहमि)
      • एफ सी वी (उहमि)
      • एफ सी वी (दकामि)
    • नॉन - एफसीवी
      • बर्ली
        • मानसून
        • परंपरागत
      • ओरियंटल
      • सन क्‍यूरड
        • नाटू (एलुरू)
        • नाटू (कर्नूल)
      • फायर क्‍यूरड
      • बीडी
      • सिगार
        • रैपर
        • फिल्‍लर
      • लंका तम्‍बाकू
      • चुरूट
      • चर्वण तम्‍बाकू
        • लाल चोपाडिया
        • रस्टिका
        • बिहार
        • पश्चिम बंगाल
        • तमिलनाडू
        • काला चोपाडिया
  • फसल योजना व विनियम
    • उत्‍पादन नीति
    • रजिस्‍ट्रेशन के लिए मानक
      • नर्सरी रजिस्‍ट्रेशन
      • ग्रोयर रजिस्‍ट्रेशन
      • बखार रजिस्‍ट्रेशन
      • बखार निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति
    • उल्‍लंघन के लिए जुर्मानाऍं
  • एफसीवी ग्रोयरों के लिए सेवाऍं
    • इनपुटों की आपूर्ति
    • फसल विकास गतिविधियॉं
    • एफसीवी ग्रोयर को सहायता
      • प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
      • बोर्ड द्वारा शुरू की गई पहल
    • कल्‍याण योजनाऍं
  • नीलाम प्रणाली
    • परिचय
      • नीलाम निष्‍पादन
      • ई-नीलाम प्रणाली
      • कार्य- प्रणाली
      • फ्लो चार्ट
    • नीलाम प्‍लैटफार्म का स्‍थान
      • आन्‍ध्र प्रदेश
      • कर्नाटका
      • नीलाम प्‍लैटफार्मों में सुविधाऍं
  • निर्यातकों को सहायता
    • निर्यात निष्‍पादन
    • निर्यातकों को सहायता
    • निर्यात प्रोत्‍साहन गतिविधियॉं
      • निदेशिका
      • प्रोत्‍साहन / लाभ
    • व्‍यापारियों की सुविधा
      • रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया
      • रजिस्‍ट्रेशन शुल्‍क
      • ऑनलाईन रजिस्‍ट्रेशन
  • संपर्क करें
  • बोर्ड की गतिविधियॉं
  • बोर्ड अधिनियम
  • बोर्ड के सदस्‍य
  • संगठन चार्ट
  • प्रशासनिक कार्यालय
  • समाचार व घटनाऍं
  • फोटो गॉलरी
  • प्रकाशन
  • आरटीए अधिनियम
  • निविदाऍं
  • फार्म
  • कर्मचारी कार्नर
    • स्‍थानांतरण व तैनातियॉं
    • नियुक्ति आदेश
    • पदोन्‍नतियॉं
    • उपयोगी फार्म
    • परिपत्र व अधिसूचनाऍं
Home Assistance To Exporters Export Promotion ActivitiesIncentives/Benefits
Print

भारत से तम्‍बाकू और तम्‍बाकू उत्‍पादों के निर्यात के लिए उपलब्धित प्रोत्‍साहन / लाभ:

1. शुल्‍क वापसी योजना:

 

  शुल्‍क वापसी योजना, जो निर्यात से पहले निर्यात वस्‍तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली किसी भी आयातित/ विनिर्मित सामग्री और इनपुट सेवाओं पर शुल्‍क या कर प्रभार को छूट देने का प्रयास करती है।  इस योजना के तहत निष्‍प्रभावी शुल्‍क और कर- (i) इनपुट के संबंध में सीमा शुल्‍क और यूनियन के उत्‍पाद शुल्‍क और (ii) इनपुट सेवाओं से संबंधित सेवा कर आदि., है। संबंधित सीमा शुल्‍क अधिकरियों द्वारा जारी किये गये ‘लेट निर्यात आदेश’ के प्रमाण के बाद निर्यात प्रेषण के समय निर्यात पूरा होते ही शुल्‍क वापसी योजना के अंतर्गत  दावा करने के हकदार है।

 

  2018-19 के लिए राजस्‍व विभाग, वित्‍त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित तम्‍बाकू और तम्‍बाकू उत्‍पादों के लिए शुल्‍क वापसी योजना की सभी उद्योग दरों को (एआईआर) नीचे दिये गये थे:

 

टॉरीफ मद

माल विवरण

यूनिट

शुल्‍क वापसी दर

शुल्‍क वापसी दर प्रति यूनिट के लिए

2401

अनिर्मित तम्‍बाकू, तम्‍बाकू अस्‍वीकृत

 

0.15%

 

2402

सिगार, चुरूट, सिगरिलोईस और सिगरेट, तम्‍बाकू या तम्‍बाकू के अनुकल्‍प

 

0.15%

 

2403

अन्‍य निर्मित तम्‍बाकू और निर्मित तम्‍बाकू के अनुकल्‍प; “होमोजेनैजड” या “पुन:गठित” तम्‍बाकू; तम्‍बाकू सार और तत्‍व

 

 

0.15%

 

 

2.  ब्‍याज समकरण योजना  (आईइएस) :

 

  पूर्व और उत्‍तर नौभार रूपे निर्यात क्रेडिट के लिए ब्‍याज समकरण योजना (आईईएस) भा.रि.बैं और उसके बैंकों के नेटवर्क (शाखाओं) के जरिये विदेश व्‍यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।  यह योजना दि.01.04.2015 से लागू हुई और 05 वर्ष की अवधि के लिए मान्‍य है। इस योजना के अंतर्गत सभी टैरिफ लाईनों में सूक्ष्‍म लघु और मध्‍यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा निर्यात के संबंध में प्रति वर्ष 5% के हिसाब से ब्‍याज समकरण प्रदान किया जाता है। दि.02.01.2019 से यह योजना (तम्‍बाकू इन 416 टैरिफ लाईनों के अंतर्गत कवर नहीं होता है) में सूचीबद्ध 416 टैरिफ लाईनों के लिए 3% प्रति वर्ष ब्‍याज समकरण के साथ व्‍यापारी निर्यातकों को उपलब्‍ध रही है।

  एमएसएमई रजिस्‍ट्रेशन वाले तम्‍बाकू और तम्‍बाकू उत्‍पादों के निर्यातक इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्‍त करने के लिए येग्‍य 

 

 
 
Back to Top
होम | हमारे बारे में | एफ सी वी तंबाकू | तंबाकू किस्मों | निर्यातकों | परिपत्र | भरती | कर्मचारी कॉर्नर | फार्म | हमसे संपर्क करें
© 2014. सर्वाधिकार सुरक्षित।