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फसल योजना और विनियमन

धारा 8 के अनुसार (2) (क) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, तम्बाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए इतनी के रूप में उत्पादन और FCV तंबाकू का इलाज करने को विनियमित करने के लिए है। इस उद्देश्य की फसल योजना और अलग से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हर साल के लिए FCV तंबाकू की फिक्सिंग फसल आकार के माध्यम से और वाणिज्यिक नर्सरी कार्य से जुडे, तंबाकू उत्पादकों और खलिहान ऑपरेटरों दर्ज द्वारा प्राप्त किया जा करने की मांग की है।

उत्पादन नीति - फसल आकार फिक्सिंग

हर साल तम्बाकू बोर्ड उत्पादन नीति नीचे देता है और खंड में निर्दिष्ट विचार विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विभिन्न मिट्टी क्षेत्रों के लिए फसल आकार को हल करता है (एक) की मांग की तरह तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 की उपधारा (2) के ग्रिप ठीक हो वर्जीनिया तंबाकू भारत में और विदेशों में और मांग पेश करने के लिए विभिन्न तम्बाकू आदि की मार्केटिंग के लिए, तम्बाकू बोर्ड निर्माताओं और निर्यातकों की आवश्यकताओं अस्cएर्टैन्स्। बोर्ड को भी ध्यान में वैश्विक आपूर्ति की स्थिति लेता है; पिछले फसलों से बाजार में झूठ बोल रही भार स्टॉक और भी इस तरह के उत्तरी हल्की मिट्टी, दक्षिणी हल्की मिट्टी और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हल्की मिट्टी में पारंपरिक काली मिट्टी के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली तम्बाकू के लिए विशेष मांग। अनुमानित मांग के आधार पर, बोर्ड उत्पादन रणनीति विकसित और फसल लक्ष्य क्षेत्र वार को हल करता है। उत्पादन लक्ष्य पर पहुंचने जबकि तंबाकू उत्पादकों और उत्पादकों के संघों के विचारों को भी विचार किया जाएगा।

कर्नाटक के लिए FCV उत्पादन नीति - 2014-15 फसल मौसम

2014/03/21 पर आयोजित अपनी 137 की बैठक में बोर्ड ने कर्नाटक में 2014-15 फसल के मौसम के दौरान ग्रिप ठीक हो वर्जीनिया तंबाकू की खेती के लिए 104 ं.Kग्स् की फसल का आकार तय की। 11.04.14 को आयोजित 78 वें बैठक में उत्पादकों और दूसरों के पंजीकरण के लिए समिति 2014-15 फसल के मौसम के लिए उत्पादकों और खलिहान ऑपरेटरों के पंजीकरण के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं।

• इस प्रकार के रूप आवंटित पंजीकरण और उत्पादन कोटा के लिए क्षेत्र हैंः

बच्चे

क्षेत्र के पंजीकृत (हेक्टेयर)

प्राधिकृत कोटा (Kgs/Barn)

खलिहान की अधिकतम संख्या
Permitted

सिम्पलेक्स बच्चे

1.40

1,800

4 सिम्पलेक्स बच्चे

द्वैध बच्चे

2.80

3,600

2 द्वैध बच्चे



आंध्र प्रदेश 2014-15 फसल के मौसम के लिए FCV उत्पादन नीति

2014/07/25 पर आयोजित अपनी 138 की बैठक में बोर्ड के एक फसल आकार तय 172 m.kgs आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 2014-15 फसल के मौसम के दौरान ग्रिप ठीक हो वर्जीनिया तंबाकू की खेती के लिए पिछले वर्ष के रूप में ही अर्थात्। बोर्ड फसल आकार फिक्सिंग के रूप में निम्नानुसार है जो पंजीकृत उत्पादकों ने तंबाकू का अतिरिक्त उत्पादन युक्त पर ध्यान देने के साथ व्यापक फसल विनियामक ढांचे के नीचे रखी थी, जबकिः

  • FCV तंबाकू की खेती की क्षैतिज विस्तार अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • बोर्ड के प्रयासों के उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ प्रति एकड़ पैदावार (ऊर्ध्वाधर विस्तार) बढ़ाने पर होगा।
  • नए क्षेत्रों के लिए FCV खेती के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • कोई नई किसानों FCV तंबाकू की खेती शुरू करने के लिए अनुमति दी जाएगी।
  • Construction of new barns resulting in additional curing capacity shall not be allowed as the existing barn infrastructure will be sufficient to produce the crop fixed.
  • पंजीकृत उत्पादकों अनधिकृत खत्तों रखने या नए खत्तों के निर्माण या अधिनियम के उल्लंघन में नए क्षेत्रों में खेती की पहचान की जाएगी और उनके पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
  • केन्द्रीय काली मिट्टी एवं भद्राचलम क्षेत्रों शेष बर्न्स् के स्थानांतरण की अनुमति देकर, FCV तंबाकू की खेती के लिए बंद कर दिया जाएगा।
  • पंजीकृत उत्पादकों अंधाधुंध गुणवत्ता की समस्या में जिसके परिणामस्वरूप CPआस् का उपयोग नहीं करेगा।
  • अनधिकृत उत्पादन & र्स्क़ुओ; पर और अधिकृत क्षेत्र के ऊपर पंजीकृत उत्पादकों द्वारा लगाए अतिरिक्त क्षेत्रों से उत्पादन फिर & ल्स्क़ुओ के रूप में इलाज किया जाएगा; 2014-15 फसल मौसम से आगे.

2014/08/08 पर आयोजित अपनी 80 वीं बैठक में उत्पादकों और दूसरों के पंजीकरण के लिए समिति 2014-15 फसल के मौसम के लिए उत्पादकों और खलिहान ऑपरेटरों के पंजीकरण के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। & ण्ब्स्प्; मिट्टी क्षेत्र वार क्षेत्र और मात्रा एक लाइसेंस खलिहान और <स्ट्रोन्ग्> <उ> फसल आकार पर विचार 2014-15 फसल के मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अलग-अलग उत्पादक प्रति लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनुमति दी खत्तों की अधिकतम संख्या प्रति अधिकृत किया जाना है 172 म्.क्ग्स्। इस प्रकार हैं-

Soil Region

Crop size fixed (m.kgs)

Area to be registered per barn (ha.)

Quota per barn (in Kgs)

Maximum no. of barns registered per grower

Maximum area registered per grower (in ha.)

N.L.S.*

61.50

1.90

4400

4

7.60

S.L.S.

58.00

4.00

4400

4

16.00

S.B.S.

47.30

2.20

4075

4

8.80

N.B.S.

5.20

1.90

3400

4

7.60

 

 
 
   
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