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 तम्‍बाकू बोर्ड

     भारत सरकार ने, उत्‍पादन को विनियमित करने, विदेशी विपणन को बढावा देने और आपूर्ति और मॉंग में असंतुलनों की आवर्ती दृष्‍टान्‍तों, जो बाजार की समस्‍याओं का कारण बनता है, को नियंत्रण करने की आवश्‍यकता को देखते हुए तम्‍बाकू निर्यात उन्‍नयन परिषद् के स्‍थान में तम्‍बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के तहत तम्‍बाकू बोर्ड की स्‍थापना की।  बोर्ड दि.01-01-1976 से अस्तित्‍व में आया और भारत देश के आन्‍ध्र प्रदेश राज्‍य में गुण्‍टूर में बोर्ड अपना मुख्‍य कार्यालय प्रारंभ किया।

 

प्रधान क्रियाकलाप :

 

     तम्‍बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 देश में तम्‍बाकू उद्योग का नियोजित विकास के लिए उद्धेशित है। उद्योग के बढावा देने केलिए अधिनियम में उल्लिखित बोर्ड के क्रियाकलाप निम्‍नानुसार है:

 

भारत में और विदेशों में मांग को ध्‍यान में रखते हुए वर्जीनया तम्‍बाकू के उत्‍पादन और संसाधन को विनियमित करना।

    भारत और विदेशों,  दोनों स्‍थानों में, वर्जीनिया तम्‍बाकू की मण्‍डी पर लगातार नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि उगाने वालों को उसके लिए उचित और लाभकारी कीमत मिलती है और इस वस्‍तु की कीमतों में व्‍यापक उतार-चढाव नहीं होता।
    भारतीय वर्जीनिया तम्‍बाकू और उत्‍पादों के लिए भारत के बाहर विद्यमान मण्डियों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना तथ नई मण्डियों का विकास करना, और भारत के बाहर इस वस्‍तु की मांग के अनुरूप विपणन युक्ति का विकास करना जिसमें सीमित ब्रांड मांगों के अधीन सामूहिक विपणन भी।
    पंजीकृत उत्‍पादकों द्वारा वर्जीनिया तम्‍बाकू की बिक्री के लिए नीलाम प्‍लैटफार्म को स्‍थापना करना और बोर्ड द्वारा स्‍थापना और संस्‍थापित अथवा के साथ पंजीकृत नीलाम मंचों पर नीलामकार के रूप में कार्य करना।
    निर्यातकों के बीच अस्‍वास्‍थ्‍य प्रतिस्‍पर्धा से बचने के लिए निर्यात्‍ययोग्‍य वर्जीनिया तम्‍बाकू के लिए न्‍यूनतम मूल्‍य को निर्धारित करके केंन्‍द्र सरकार को सिफारिश करना। (अपनी एक्जिम नीति के अंतर्गत, सरकार ने दि.01-04-1993 से एम.ई.पी को निर्धारण को समाप्‍त करने के लिए निर्णय लिया।)
    उगाने वालों, विनिर्मिताओं और व्‍योहारियों तथा राष्‍ट्र के हितों का सम्‍यक् ध्‍यान रखते हुए वर्जीनिया तम्‍बाकू के भारत में विपणन के संबंध में तथा वर्जीनिया तम्‍बाकू के निर्यात की अन्‍य बातों के बारे में विनियमन करना।
    वर्जीनिया तम्‍बाकू के उगाने वालों, व्‍यौहारियों तथा निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्‍तर्गत पैकर भी है।) तथा वर्जीनिया तम्‍बाकू उत्‍पादों के विनिर्माताओं और वर्जीनिया तम्‍बाकू तथा उसके उत्‍पादों से सम्‍बन्धित अन्‍य व्‍यक्तियों के लिए उपयोगी जानकारी का प्रचार करना।
    उगाने वालों से उस देश में वर्जीनिया तम्‍बाकू खरीदना, जिसमें ऐसा करना उगाने वालों के हितों की रक्षा के लिए आवश्‍यक या समीचीन समझा जाता है और जैसे तथा जब ठीक समझा जाए उसका भारत में या भारत के बाहर व्‍ययन करना।
    उगाने वालों के स्‍तर पर तम्‍बाकू के श्रेणीकरण, को सम्‍प्रवर्तित करना।
    तम्‍बाकू उद्योग की उन्‍नति के लिए वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक अनुसंधान का कार्य प्रायोजित करना, उसमें सहायता करना, उसे समन्वित करना या उसे प्रोत्‍साहित करना।

 
   
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